सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: 27 अक्टूबर से काउंटर ट्रेन टिकट पर भी बीमा
आदेश का उद्देश्य ऑनलाइन और स्टेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के बीमा विकल्प में अंतर समाप्त करना है।

प्रकाशित: 16 अक्टूबर 2026 (भारतीय समय); स्रोत: 15–16 अक्टूबर तक की रिपोर्ट।
काउंटर टिकटों पर बीमा को लेकर अदालत का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेल को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से रेलवे काउंटर पर खरीदे गए टिकटों के यात्रियों को भी बीमा सुविधा मिले। इसका मकसद ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग में सुरक्षा सुविधा का अंतर दूर करना है। निर्देश रेलवे सुरक्षा से संबंधित सुनवाई के दौरान आया।
बीमा की पात्रता और शर्तें क्यों जरूरी हैं
ऑनलाइन टिकट पर पहले नाममात्र प्रीमियम देकर यात्रा बीमा लेने का विकल्प था। काउंटर टिकट पर लागू होने वाले नियम, पात्रता और दावा प्रक्रिया के लिए रेलवे की कार्यान्वयन सूचना का इंतजार जरूरी है।
रेलवे का अमल और अन्य सुरक्षा सवाल
अदालत ने कवच प्रणाली और रेल सुरक्षा निवेश की प्रगति पर भी सवाल उठाए। यात्री अपने टिकट सुरक्षित रखें और रेलवे बोर्ड की नई प्रक्रिया की जानकारी जांचें।
स्रोत और पुष्टि
मूल रिपोर्ट और संभावित नए अपडेट देखें: मूल रिपोर्ट
यह पुरानी संदर्भ तस्वीर है, वास्तविक घटना की नहीं।
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